फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली के ट्रान्सफर पोस्टिंग के अधिकार मामले में उपराज्यपाल को सर्वेसर्वा बताया गया था।
नोटिफिकेशन में कहा गया था इस मामले में एलजी की राय ही अंतिम मानी जाएगी। एलजी अगर चाहें तो मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने की कोई बाध्यता नहीं है।
मई महीने में जब पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केवल उस समय के दो ट्रान्सफर, पोस्टिंग से जुड़े आदेश एलजी के पास प्रस्ताव के तौर पर भेजने को कहा था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन इससे स्थिति में जरा भी सफाई नहीं आई और हालात तब से अब तक सुधरने के बजाय बिगड़ ही रहे हैं।
नोटिफिकेशन में कहा गया था इस मामले में एलजी की राय ही अंतिम मानी जाएगी। एलजी अगर चाहें तो मुख्यमंत्री से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने की कोई बाध्यता नहीं है।
मई महीने में जब पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केवल उस समय के दो ट्रान्सफर, पोस्टिंग से जुड़े आदेश एलजी के पास प्रस्ताव के तौर पर भेजने को कहा था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन इससे स्थिति में जरा भी सफाई नहीं आई और हालात तब से अब तक सुधरने के बजाय बिगड़ ही रहे हैं।
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