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This Article is From Mar 14, 2014

तहलका केस : तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की

तहलका केस : तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज की
तरुण तेजपाल की फाइल तस्वीर
पणजी:

अपनी कनिष्ठ सहकर्मी से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने खारिज कर दी है।

हालांकि एक स्थानीय अदालत ने उन्हें अपनी बीमार मां से मिलने जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तेजपाल की मां को मापुसा शहर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने तेजपाल को उनकी बीमार मां से मिलने जाने की अनुमति दी।

तेजपाल की मां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और साडा उप जेल से करीब 50 किलोमीटर दूर मापुसा में एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। तेजपाल साडा उप जेल में बंद हैं।

तेजपाल के वकील स्वप्निल नचिनोलकर ने कहा कि 'जेल एस्कॉर्ट सेल' को आदेश दिया गया है कि वह तेजपाल को उनकी मां के पास ले जाए। तहलका के संस्थापक संपादक ने यह आवेदन गुरुवार को अदालत में दिया था। आवेदन में उन्होंने कहा था कि उनकी मां शकुंतला तेजपाल को मस्तिष्क में ट्यूमर है और वह अपने जीवन के आखिरी चरण में हैं। नचिनोलकर ने कहा कि तेजपाल को शनिवार सुबह अस्पताल ले जाया जा सकता है।

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