तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी राहत, औद्योगिक इकाइयों को शर्तों के साथ कामकाज की छूट

तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन नियमों में राहत देते हुए 17 औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों को कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के नियम और सशर्तों के साथ कामकाज फिर शुरू करने की छूट दे दी है.

तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी राहत, औद्योगिक इकाइयों को शर्तों के साथ कामकाज की छूट

प्रतीकात्मक तस्वीर

चेन्नई:

तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन नियमों में राहत देते हुए 17 औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों को कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के नियम और सशर्तों के साथ कामकाज फिर शुरू करने की छूट दे दी है. ये क्षेत्र 25 मई से सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कामकाज दोबारा शुरू कर सकते हैं. राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गैर-वर्जित क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 मई से कामकाज शुरू हो सकेगा. इसमें अंबातुर और गुइंडी संकुल भी शामिल हैं. 

हालांकि अभी कोरोनावायरस के कारण नियंत्रित घोषित क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति नहीं होगी. इन औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों में 25 प्रतिशत कर्मचरियों के साथ कामकाज किया जा सकेगा. सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनर से जांच करना अनिवार्य है. परस्पर दूरी रखने और दिन में दो बार कार्यस्थल को संक्रमण मुक्त करने के लिए छिड़काव और साफ-सफाई के नियमों का पालन करना भी जरूरी है. 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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