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1 मार्च 2018 से सात राज्यों में शुरु होंगी 12 विशेष अदालतें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की स्कीम को हरी झंडी दी
हाईकोर्ट को इन विशेष अदालतों के लिए जजों की नियुक्ति करनी होगी
यह भी पढ़ें: केंद्र ने SC में कहा, 1581 दागी सांसदों और विधायकों पर लंबित 13500 आपराधिक मामलों के लिए बनेगी स्पेशल कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट को इन विशेष अदालतों के लिए जजों की नियुक्ति करनी होगी. अदालत के गठन के बाद सांसदों व विधायकों से जुड़े मामले इनमें ट्रांसफर होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए केंद्र को दो महीने का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अंत नहीं शुरुआत है. जब अदालतें शुरु होंगी और केसों के आंकड़े आएंगे, तब जरूरी आदेश जारी किया जाएगा.बता दें कि इन मामलों में अगली सुनवाई सात मार्च को होगी
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि इस वक्त 1581 सांसद व विधायकों पर करीब 13500 आपराधिक मामले लंबित है और इन मामलों के निपटारे के लिए एक साल के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन होगा. इसके लिए 7.80 करोड रुपये का खर्च आएगा. वित्त मंत्रालय ने 8 दिसंबर को इसके लिए मंजूरी भी दे दी है.
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