सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में अफसरों की कमी पर सख्त रुख किया अख्तियार

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में अफसरों की कमी पर सख्त रुख किया अख्तियार

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में अफसरों की कमी पर चिंता जताई है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीआई के पास जनहित से जुड़े मामलों की जांच रहती है। ऐसे में सीबीआई में अफसरों की संख्या पर्याप्त होना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भर्तियां करने में आ रही अड़चनों का दूर करने में मदद करेगा।

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि वह बताए आखिर कब सीबीआई में आखिरी बार भर्तियां हुई थीं। भर्ती के लिए क्राइटेरिया क्या है। उस वक्त कितने केस पेंडिंग थे। अब कितने केस लंबित हैं। कोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर भी मुहर लगा दी है जिसमें बंगाल के 40 अफसरों को पुलिस से निकालकर डेपुटेशन पर सीबीआई में नियुक्त करने की मांग की गई थी।

सीबीआई का कहना था कि ये अफसर अगर पुलिस के साथ रहेंगे तो सही से काम नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्ट अफसरों की अर्जी पर सुनवाई नहीं करेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो इसी कोर्ट में आए।

सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि फिलहाल 4544 जगह हैं जिनमें 3700 भरी गई हैं। अभी 744 रिक्तियां हैं, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि इनमें सीबीआई काडर के कितने हैं, इसका जवाब सीबीआई नहीं दे पाई।

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शारदा केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि उसके पास अफसरों की कमी है।