नई दिल्ली:
राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे को लेकर नए कानून की वैधता की सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में FCRA संशोधन को चुनौती दी है.
इससे पहले कानून में राजनीतिक दलों को विदेशी दान की अनुमति नहीं दी थी लेकिन कानून में संशोधन ने राजनीतिक दलों को छूट दी और उन्हें पूर्व-निरीक्षण प्रभाव के साथ विदेशी फंड प्राप्त करने की अनुमति दी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि संशोधन ने विदेशी कंपनियों से असीमित राजनीतिक दान के लिए दरवाजे खोले हैं और इस प्रकार विदेशी स्रोतों से प्राप्त वित्तीय योगदान को वैध बना दिया है. याचिकाकर्ता चाहता है कि संशोधन रद्द हो जाए.
इससे पहले कानून में राजनीतिक दलों को विदेशी दान की अनुमति नहीं दी थी लेकिन कानून में संशोधन ने राजनीतिक दलों को छूट दी और उन्हें पूर्व-निरीक्षण प्रभाव के साथ विदेशी फंड प्राप्त करने की अनुमति दी है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि संशोधन ने विदेशी कंपनियों से असीमित राजनीतिक दान के लिए दरवाजे खोले हैं और इस प्रकार विदेशी स्रोतों से प्राप्त वित्तीय योगदान को वैध बना दिया है. याचिकाकर्ता चाहता है कि संशोधन रद्द हो जाए.