सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए शुक्रवार को इस सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए।
                                            
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                                                                                नई दिल्ली: 
                                        सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए शुक्रवार को इस सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए। यह सांसदों पर भी लागू होता है।
न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर सरकारी आवास रिक्त करना होगा, जबकि सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा करना होगा।
वहीं, सांसद यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं करते हैं, तो इस बारे में संबंधित विभाग लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को इस मामले की जानकारी देगा।
लोकसभा अध्यक्ष इसके बाद इसे सदन की समिति के पास भेजेंगे, जो सरकारी आवास खाली कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।
                                                                        
                                    
                                न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के एक माह के भीतर सरकारी आवास रिक्त करना होगा, जबकि सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा करना होगा।
वहीं, सांसद यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं करते हैं, तो इस बारे में संबंधित विभाग लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को इस मामले की जानकारी देगा।
लोकसभा अध्यक्ष इसके बाद इसे सदन की समिति के पास भेजेंगे, जो सरकारी आवास खाली कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।
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