नई दिल्ली:
संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) के 24 जुलाई को हुए दूसरे भाग को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पेपर लीक होने के मामले की जांच उतराखंड पुलिस के वरिष्ठ अफसर कर रहे हैं, और अगर जांच में लीक साबित करने वाला कोई तथ्य सामने आता है, तो याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट हर मामले की निगरानी नहीं कर सकता.
उधर, CBSE ने कहा कि 24 जुलाई को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र और 21 जुलाई को हल्द्वानी के रामनगर में जब्त किया गया प्रश्नपत्र एक जैसा नहीं है. इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएम लोढा कमेटी ने भी हरी झंडी दे दी है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में NEET 2 परीक्षा को रद्द करने और 17 अगस्त को जारी किए वाले रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि 21 जुलाई को हल्द्वानी पुलिस ने रामनगर के एक रिसॉर्ट से यूपी और बिहार से आए 44 छात्रों को पकड़ा था, जिनके मोबाइल फोनों से पेपर के प्रश्न मिले, जो व्हॉट्सऐप के ज़रिये भेजे गए थे, यानी पेपर लीक हो गया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 2015 में भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द कर दोबारा टेस्ट कराने के आदेश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पेपर लीक होने के मामले की जांच उतराखंड पुलिस के वरिष्ठ अफसर कर रहे हैं, और अगर जांच में लीक साबित करने वाला कोई तथ्य सामने आता है, तो याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट हर मामले की निगरानी नहीं कर सकता.
उधर, CBSE ने कहा कि 24 जुलाई को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र और 21 जुलाई को हल्द्वानी के रामनगर में जब्त किया गया प्रश्नपत्र एक जैसा नहीं है. इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएम लोढा कमेटी ने भी हरी झंडी दे दी है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में NEET 2 परीक्षा को रद्द करने और 17 अगस्त को जारी किए वाले रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि 21 जुलाई को हल्द्वानी पुलिस ने रामनगर के एक रिसॉर्ट से यूपी और बिहार से आए 44 छात्रों को पकड़ा था, जिनके मोबाइल फोनों से पेपर के प्रश्न मिले, जो व्हॉट्सऐप के ज़रिये भेजे गए थे, यानी पेपर लीक हो गया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 2015 में भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द कर दोबारा टेस्ट कराने के आदेश दिए थे.
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