गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट (Former IPS Sanjeev Bhatt) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें NDPS केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है. आपको बता दें कि संजीव भट्ट सितंबर 2018 से जेल में बंद हैं. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट भी भट्ट (Sanjeev Bhatt) की याचिका खारिज कर चुका है. दरअसल, पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Sanjiv Bhatt) को गुजरात सीआईडी ने सितंबर 2018 को 22 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था. पूर्व आईपीएस अधिकारी और 7 अन्य को 22 साल पहले कथित तौर पर मादक पदार्थ रखने के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ करने के लिए पहले हिरासत में लिया गया था. भट्ट 1996 में बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे.
मामले की जानकारी के अनुसार संजीव भट्ट (Sanjeev Bhatt) के नेतृत्व में बनासकांठा पुलिस ने वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को करीब एक किलोग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में 1996 में गिरफ्तार किया था. उस समय बनासकांठा पुलिस ने दावा किया था कि मादक पदार्थ जिले के पालनपुर में होटल के उस कमरे से मिला था जिसमें राजपुरोहित ठहरे थे. राजस्थान पुलिस की जांच में खुलासा किया गया था कि राजपुरोहित को इस मामले में बनासकांठा पुलिस ने कथित तौर पर झूठे तौर फंसाया था ताकि उसे इसके लिए बाध्य किया जा सके कि वह राजस्थान के पाली स्थित अपनी विवादित संपत्ति हस्तांतरित करे.
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