
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अब ये तय करेगी कि क्या माता की चौकी, रामलीला या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम सरकारी संपत्ति या सरकारी पार्क में हो सकते हैं या नहीं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक पहलू शामिल हैं, इस लिए मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजते हैं.
दरअसल एनजीटी ने एक मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के एक पार्क में माता की चौकी संकट हो सकती है लेकिन एसडीएमसी ने इनकार कर दिया था ये कहते हुए की माता की चौकी पूजा के तहत नहीं आती. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ज्योति जागरण मंडल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
दरअसल एनजीटी ने एक मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के एक पार्क में माता की चौकी संकट हो सकती है लेकिन एसडीएमसी ने इनकार कर दिया था ये कहते हुए की माता की चौकी पूजा के तहत नहीं आती. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ज्योति जागरण मंडल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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