खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों में दोषियों को कम से कम सात साल की सजा देने की वकालत की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सजा घटाई जा सकती है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामलों में दोषियों को कम से कम सात साल की सजा देने की वकालत की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सजा घटाई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में दो दोषियों की सजा कम करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की खिंचाई करते हुए यह बात कही। इस मामले में दोनों दोषियों की सजा को बिना किसी विशेष कारण के कम कर दिया गया था।