कार्ति चिदंबरम फिलहाल नहीं जा पाएंगे विदेश
नई दिल्ली:
कार्ति चिदंबरम लुक आउट सर्कुलर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. लुक आउट सर्कुलर बना रहेगा. कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. फिलहाल विदेश नहीं जा सकेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौराम सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कार्ति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा. सीबीआई ने कहा कि कार्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और विदेश यात्रा पर रोक नहीं हटाई जानी चाहिए. सीबीआई ने सील कवर में कुछ कागजात भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं. सीबीआई ने कहा कि कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के पीछ ठोस वजह है. उनकी विदेशों में कई जगह संपत्ति है और एक नहीं बल्कि कई कंपनियों में शेयर हैं. वहीं कार्ति की ओर से कहा गया कि वह सीबीआई से जांच में सहयोग कर रहे हैं.
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गौरतलब है कि विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से क्लीयरेंस लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया के मामले में फंसे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जांच में शामिल हुए बिना वह विदेश नहीं जा सकते.
पढ़ें: आईएनएक्स मीडिया के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मामला, सीबीआई के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम
18 अगस्त को कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को 23 अगस्त को सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को जरूरी दस्तावेजों के साथ सीबीआई मुख्यालय में जाने के लिए कहा था. कार्ति इस दिन सीबीआई पूछताछ में शामिल हुए थे. सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी. इससे पहले कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ को इस मामले के बारे में विस्तार से बताया. इस पर पीठ ने सवाल किया कि इसका मतलब यह है कि आप इतने पाक साफ हैं कि आप सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होना चाहते. जवाब में वरिष्ठ वकील ने कहा कि ऐसा कतई नहीं है कि कार्ति सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होना चाहते. इसके बाद पीठ ने उनसे यह जानना चाहा कि कार्ति कब जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे, जिस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि कार्ति आज ही पेश हो सकते हैं. वहीं सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने पीठ को लिफाफे में रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि कार्ति के खिलाफ सबूत है, हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच बहुत ही शुरुआती चरण में है.
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गौरतलब है कि विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से क्लीयरेंस लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया के मामले में फंसे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जांच में शामिल हुए बिना वह विदेश नहीं जा सकते.
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18 अगस्त को कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को 23 अगस्त को सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को जरूरी दस्तावेजों के साथ सीबीआई मुख्यालय में जाने के लिए कहा था. कार्ति इस दिन सीबीआई पूछताछ में शामिल हुए थे. सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी. इससे पहले कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ को इस मामले के बारे में विस्तार से बताया. इस पर पीठ ने सवाल किया कि इसका मतलब यह है कि आप इतने पाक साफ हैं कि आप सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होना चाहते. जवाब में वरिष्ठ वकील ने कहा कि ऐसा कतई नहीं है कि कार्ति सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होना चाहते. इसके बाद पीठ ने उनसे यह जानना चाहा कि कार्ति कब जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे, जिस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि कार्ति आज ही पेश हो सकते हैं. वहीं सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने पीठ को लिफाफे में रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि कार्ति के खिलाफ सबूत है, हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच बहुत ही शुरुआती चरण में है.
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