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1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है।
उनके साथ रुनू घोष और रामाराव को भी जमानत मिल गई है। नियमित जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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