विज्ञापन
This Article is From Jan 09, 2012

सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
दिल्ली: 1993 के टेलीकॉम घोटाले में निचली अदालत से तीन साल की सजा झेल रहे सुखराम को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 16 जनवरी तक के लिए यह जमानत दी गई है।

उनके साथ रुनू घोष और रामाराव को भी जमानत मिल गई है। नियमित जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Interim Bail, Sukh Ram, सुखराम, अंतरिम जमानत
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com