आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना

एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.

आरबीआई की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 का जुर्माना

आदमी को RBI की फोटो लेने से मना कर दिया इसलिए वह अदालत में पहुंच गया

खास बातें

  • अरल मोझी सेल्वन ने RBI इमारत की फोटो लेने की कोशिश की थी
  • अरल को आरबीआई के सुरक्षागार्डों ने मना कर दिया
  • अरल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
नई दिल्ली:

एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर उसके पास आने की अरल मोझी सेल्वन की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने एवं न्यायालय का समय नष्ट करने के लिए उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया.

मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर एवं न्यायमूर्त डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने उससे कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पास जुर्माना जमा कराए. उसने कहा कि एससीबीए इस धन का उपयोग अपने पुस्तकालय का सुधार करने में करेगी. 

सेल्वन को सुरक्षा गार्डो ने संसद मार्ग स्थित आरबीआई इमारत की तस्वीरें लेने से रोक दिया था. सेल्वन ने उसके मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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