
सुप्रीम कोर्ट ( फाइल फोटो )
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NEET परीक्षा को लेकर दलित छात्रा अनीता ने दी थी याचिका
अनीता ने कुछ दिन पहले ही कर लिया सुसाइड
इस घटना के बाद राज्य में NEET को लेकर हुए थे प्रदर्शन
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पीठ ने कहा, 'अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव का यह दायित्व है कि नीट परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं हो.' न्यायालय ने इसके साथ ही एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया. इस याचिका में राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि नीट की परीक्षा के खिलाफ किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को आन्दोलन, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए.
वीडियो : अनीता को किसने मारा ?
याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर राज्य में चल रहे आंदोलन से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. न्यायालय इस मामले में अब 18 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा.
इनपुट : भाषा