
नई दिल्ली:
गुजरात के पूर्व गृहराज्यमंत्री अमित शाह की जमानत खारिज करने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, 2005 में सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ और उनकी पत्नी कौसर बी की हत्या के मामले में हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और वसूली समेत अन्य आरोप झेल रहे अमित शाह ने जुलाई 2010 में अहमदाबाद में सरेंडर किया था, लेकिन अक्टूबर 2010 में शाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने शाह की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई थी।
कोर्ट ने शाह को गुजरात में न जाने की शर्त पर जमानत पर छोड़ दिया था। मंगलवार को सीबीआई ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुसलीराम प्रजापति की हत्या के मामले में भी आरोपी बनाया है।
कोर्ट ने शाह को गुजरात में न जाने की शर्त पर जमानत पर छोड़ दिया था। मंगलवार को सीबीआई ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुसलीराम प्रजापति की हत्या के मामले में भी आरोपी बनाया है।
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