Mumbai:
अभिनेता शाइनी आहूजा को बलात्कार के आरोप में हाल ही में सजा सुनाने वाली सत्र अदालत ने कहा है कि आरोपी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से पीड़ित अपने बयान से मुकर गई थी और गलत प्रमाण देने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। न्यायाधीश ने 30 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा, नौकरानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि गलत रिपोर्ट करने पर क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत का 86 पृष्ठों का आदेश उपलब्ध कराया गया। अदालत ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए 20 वर्षीय पीड़ित के बयान पर भरोसा किया। बाद में सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से पलट गयी। अदालत ने शाइनी को दोषी ठहराने में फारेंसिक जांच, डीएनए परीक्षण आदि पर भरोसा किया। सत्र न्यायाधीश पीएम चौहान ने कई परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया। इनमें अभिनेता की बांह पर नाखून के निशान भी थे जिससे संकेत मिलता है कि पीड़ित के साथ जबरदस्ती की गई थी। अदालत ने शाइनी के बचाव में दी गई दलीलों को स्वीकार नहीं किया कि नौकरानी उससे प्रेम करती थी और घटना के पूर्व उसने अभिनेता को कई बार फोन किया था।
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