यह ख़बर 30 अगस्त, 2014 को प्रकाशित हुई थी

कोर्ट ने शीला दीक्षित पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आज यहां एक अदालत ने उनकी ओर से भाजपा नेता वीजेंदर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में गैरहाजिर रहने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इस मामले में शीला पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उनपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने जुर्माने की राशि इस वर्ष जनवरी में भरी।

शीला दीक्षित पर आज जुर्माना लगाते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने निर्देश दिया कि दो लाख रुपये दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (डीएनएसए) के समक्ष जमा किए जाएं और एक लाख रुपये गुप्ता को दिए जाएं।

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अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय करते हुए उस दिन शीला को मौजूद होने का निर्देश दिया।