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This Article is From Feb 23, 2020

शाहीन बाग मामले में वजाहत हबीबुल्लाह का SC में हलफनामा, कहा- विरोध शांतिपूर्ण, पुलिस ने बंद की हैं सड़कें

शाहीन बाग मामले में पूर्व IAS और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सड़क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है.

शाहीन बाग मामले में वजाहत हबीबुल्लाह का SC में हलफनामा, कहा- विरोध शांतिपूर्ण, पुलिस ने बंद की हैं सड़कें
शाहीन बाग मामले में वार्ताकार वजाहत हबीबुल्लाह का SC में हलफनामा
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
वजाहत हबीबुल्लाह ने SC में हलफनामा दायर किया
हबीबुल्ला ने शाहीन बाग के विरोध स्थल का किया दौरा
कहा, ये विरोध शांतिपूर्ण है, पुलिस ने नाकेबंदी की है
नई दिल्ली:

शाहीन बाग मामले में पूर्व IAS और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने सड़क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हबीबुल्ला ने शाहीन बाग के विरोध स्थल का दौरा किया है और अपना हलफनामा दायर किया. उन्होंने कहा, ''यह विरोध शांतिपूर्ण है. पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास के पांच स्थानों पर नाकेबंदी की है. अगर इन अवरोधों को हटा दिया जाता है तो यातायात सामान्य हो जाएगा.'' उन्होंने आगे कहा, ''पुलिस ने अनावश्यक रूप से सड़कों को अवरुद्ध किया है जिससे लोगों को समस्या हो रही है. पुलिस द्वारा जांच के बाद स्कूल वैन और एम्बुलेंस को सड़कों से गुजरने की अनुमति है.''

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हबीबुल्ला का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के बारे में सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए. बता दें कि हबीबुल्ला पूर्व IAS, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं. शाहीन बाग पर सुनवाई सोमवार को है. वजाहत हबीबुल्ला ने भी भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त किया था. प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके मध्यस्थ शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने का प्रयास जारी है. 

गौरतलब है कि शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में जारी आंदोलन के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम धरने पर कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि यह धरना कहां हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी चिंता इस बात पर है कि यह प्रदर्शन सड़क पर किया जा रहा है, इस केस या फिर किसी भी केस में सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है.

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