प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वह प्रतिदिन तमिलनाडू को अगले आदेश तक रोजाना 2000 क्यूसिक पानी दे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडू और कर्नाटक दोनों ही राज्य शांति और सदभाव बनाए रखें. दोनों राज्यों के लोग कानून को अपने हाथ में न लें. तमिलनाडु और कर्नाटक एक-दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान की भावना रखें और सार्वजनिक सम्पति को नुकसान न पहुचाएं. इस मामले में केंद्र और कर्नाटक सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई को पांच जजों की बेंच में भेजने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडू और कर्नाटक दोनों ही राज्य शांति और सदभाव बनाए रखें. दोनों राज्यों के लोग कानून को अपने हाथ में न लें. तमिलनाडु और कर्नाटक एक-दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान की भावना रखें और सार्वजनिक सम्पति को नुकसान न पहुचाएं. इस मामले में केंद्र और कर्नाटक सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुनवाई को पांच जजों की बेंच में भेजने की मांग की गई है.
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