कोर्ट ने कहा है कि बांध की सुरक्षा और इसमें सुरक्षित कामकाज सबसे जरूरी है.
नई दिल्ली: केरल (Kerala) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बने मुल्लापेरियार बांध (Mullaperiyar dam) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, केरल और तमिलनाडु सरकार से ओवरसाइट कमेटी में एक- एक विशेषज्ञ शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बांध की सुरक्षा और इसमें सुरक्षित कामकाज सबसे जरूरी है. अदालत ने कहा कि इस बांध से संबंधित सारी कार्यकारी शक्तियां तब तक ओवरसाइट कमेटी के पास ही रहेंगी जब तक बांध सुरक्षा आयोग का कामकाज शुरू नहीं हो जाता. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बाबत पर्यवेक्षण समिति बहुत अच्छा काम कर रही है.