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This Article is From Aug 17, 2011

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए, उप राज्यपाल की खिंचाई की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कई अनधिकृत निर्माण को इजाजत देने को लेकर डीडीए की खिंचाई करते हुए अधिकारियों को रोहिणी के राजपुरा मार्केट इलाके में 52 ऐसी दुकानों को सील करने का निर्देश दिया, जिनकी सील दिल्ली के उप राज्यपाल के कथित आदेश पर खोल दी गई थी। न्यायमूर्ति जीएस सिरपुरकर एवं न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की एक पीठ ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इस संबंध में (सील खोलने संबंधी) उप राज्यपाल का कोई भी लिखित आदेश दिखाने में नाकाम रहा है। न्यायालय ने कहा कि यदि इस तरह का कोई आदेश दिया गया है, तो वह न्यायिक आदेश की अवहेलना होगा। शीर्ष न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल अमरेंदर शरन से कहा, उप राज्यपाल किस तरह से इस तरह का आदेश दे सकते हैं। आप अनधिकृत निर्माण की इजाजत कैसे दे सकते हैं, जबकि हमने दिल्ली में सभी अनधिकृत निर्माणों को सील करने का आदेश दिया हुआ है।

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