दूध में मिलावट खतरनाक, केंद्र और राज्य सरकारें कड़े कानून बनाएं : सुप्रीम कोर्ट

दूध में मिलावट खतरनाक, केंद्र और राज्य सरकारें कड़े कानून बनाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

खास बातें

  • फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्डस एक्ट 2006 प्रभावी तरीके से लागू हो
  • दूध में रसायन मिलाने वालों के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई
  • स्कूलों में वर्कशाप कर मिलावट का पता लगाने के तरीके बताए जाएं
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूध में मिलावट के हालात खतरनाक हो चले हैं. केंद्र और राज्यों को इसे काबू में करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन कर कड़े कानूनी प्रावधान बनाने होंगे. देश में बच्चों को दूध पिलाने की परंपरा रही है और मिलावटी दूध बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है. ऐसे में हालात से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए.

उम्र कैद तक कठोर कानून बनाने की याचिका
दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ उम्र कैद तक का कठोर कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मिलावट को गंभीर मुद्दा बताते हुए निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्डस एक्ट 2006 को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. राज्य सरकार अपने इलाके के डेयरी मालिक, डेयरी आपरेटरों और विक्रेताओं को सूचना दें कि अगर दूध में कीटनाशक और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

त्यौहारों के दौर में लिए जाएं ज्यादा से ज्यादा सेंपल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य की फूड सेफ्टी अथारिटी अपने क्षेत्र में मिलावट के लिए हाई रिस्क इलाकों और त्यौहार आदि के वक्त का पता लगाएं और उस वक्त और जगह से ज्यादा से ज्यादा सेंपल लिए जाएं. राज्य की फूड सेफ्टी अथारिटी यह सुनिश्चित करें कि इलाके में पर्याप्त मान्यता प्राप्त लैब हों. राज्य और जिला स्तर पर लैब पूरी तरह संसाधनों से लैस हों और टेक्निकल लोग और टेस्ट की सुविधा हो. राज्य की फूड सेफ्टी अथारिटी और जिला अथारिटी दूध और दूध से बने उत्पादों के टेस्ट के लिए कारगर उपाय करें और औचक निरीक्षण के लिए मोबाइल टेस्ट वैन भी उपलब्ध हों.

जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएं
कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मिलावट रोकने के लिए वक्त-वक्त पर स्नेप शार्ट सर्वे किए जाएं. दूध में मिलावट को रोकने के लिए महाराष्ट्र की तरह चीफ सेक्रेट्री या डेयरी विकास सेक्रेट्री की अगुवाई में और जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में कमेटी का गठन किया जाए. राज्य में मिलावट संबंधी जानकारी और शिकायत के लिए वेबसाइट हो और टोल-फ्री नंबर भी बनाया जाए. साथ ही लोगों को अफसरों के नाम और नंबर भी मुहैया कराए जाएं. राज्य मिलावट को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं और स्कूलों में भी वर्कशाप कर मिलावट का पता लगाने के तरीके बताएं. केंद्र और राज्य खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार और दूसरे गलत तरीकों का पता लगाने के लिए शिकायत का मैकेनिज्म तैयार करें.

कानून में संशोधन हो या फिर नया कानून बने
दरअसल मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव कर कानून सख्त करने पर विचार करेगी. कोर्ट ने राज्यों से भी कहा था कि दूध में मिलावट हो रही है। यही समय है कि इस पर रोक लगाई जाए. या तो कानून में संशोधन हो या नया कानून बनाया जाए.

गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त टिप्पणी की थी कि यह तर्क विचित्र है कि दूध में मिलावट से तत्काल जान नहीं जाती. क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए और इसे पीकर लोगों की तत्काल मौत हो जाए, क्या तब जाकर सख्त कानून बनेगा? शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकार इस अपराध के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान लाने के बारे में सोच रही है या नहीं.


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