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This Article is From Apr 15, 2013

छह माह का वक्त मांगा संजय दत्त ने, सरेंडर याचिका खारिज

नई दिल्ली: वर्ष 1993 में मुंबई में हुए शृंखलाबद्ध विस्फोटों से जुड़े गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने के मामले में दोषी करार दिए गए बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें समर्पण के लिए छह महीने का समय दिए जाने की अपील की है। संजय की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

इधर, संजय दत्त की जेल में सरेंडर करने की याचिका टाडा अदालत ने खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को गैरकानूनी ढंग से एक नौ मिलीमीटर की पिस्टल और एक एके-56 ऑटोमैटिक राइफल रखने के मामले में संजय दत्त के दोषी होने पर मुहर लगाई थी, और उन्हें पांच साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उन्हें चार सप्ताह के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया गया था, और यह अवधि 18 अप्रैल को पूरी हो रही है। वैसे संजय 18 माह की जेल काट चुके हैं, इसलिए उन्हें अब लगभग साढ़े तीन साल जेल में बिताने होंगे।

उल्लेखनीय है कि सज़ा सुनाए जाने के बाद 53-वर्षीय अभिनेता ने 28 मार्च को मीडिया से कहा था कि वह माफी की गुहार नहीं लगाएंगे, और समर्पण कर देंगे। मीडियाकर्मियों से हुई बातचीत के दौरान संजय दत्त भावुक होकर रो भी पड़े थे। दरअसल, अब बॉलीवुड की कई फिल्में संजय दत्त के जेल चले जाने से अधूरी रह सकती हैं, जिनसे फिल्मोद्योग का लगभग 70 से 100 करोड़ रुपये अटके हुए हैं। जेल जाने से पहले संजय उन्हें पूरा करना चाहते हैं।

उधर, जहां एक ओर प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू और पूर्व सपा नेता अमर सिंह सहित कई लोगों ने संजय को माफी दिए जाने का अनुरोध किया, वहीं अनेक लोगों ने उन्हें क्षमा नहीं दिए जाने की भी गुहार की है। अभिनेता को क्षमादान देने या नहीं देने से जुड़ी अनेक संगठनों और लोगों की ओर से मिली 60 से भी अधिक याचिकाओं और अनुरोधों को राज्यपाल के शंकरनारायणन ने इस माह की शुरुआत में राज्य के गृह विभाग को भेज दिया था।

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