प्रद्युम्न मर्डर केस : रायन स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है.

प्रद्युम्न मर्डर केस : रायन स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी

नई दिल्ली:

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट ने स्कूल के मालिकों रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है. मुंबई में रहने वाले इन तीनों लोगों ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से तब तक गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी जब तक कि वे हरियाणा में संबंधित अदालत में गुहार नहीं लगा पाते. बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एएस गडकरी ने इन तीनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. हालांकि उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय जरूरी दे दी थी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेयान परिवार के तीनों सदस्यों के पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया. जज ने कहा कि आवेदक देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए वे मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर में पासपोर्ट जमा करा दें. गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में 8 सितंबर को प्रद्युमन की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.

VIDEO : प्रद्युम्न मर्डर केस में जांच का बढ़ता दायरा
पुलिस ने हत्या के इस संबंध में स्कूल के 42 वर्षीय बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है.


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