Kisan Aandolan: स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया (Mandeep Punia) को रोहिणी कोर्ट ने ज़मानत दी है. मनदीप को कोर्ट ने 25 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है.मंदीप को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि ज़मानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है. गौरतलब है कि पुलिस ने पुनिया को सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था जहां केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन (Farmers Protest) कर रहे हैं.पुलिस ने पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था. पति को जमानत मिलने पर मनदीप की पत्नी लीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'खुश हूं, इस बात से संतुष्ट हूं कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे. मैं खुद को खुशखकिस्मत समझती हूं कि बड़ी संख्या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई.'
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गौरतलब है कि पुनिया पर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसचओ से अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं. इससे पहले पुनिया के साथ दूसरे पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया था लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को बाद में छोड़ दिया थी जबकि पुनिया के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया था.पुलिस ने दोनों पत्रकारों को कल उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब दोनों सिंघू बार्डर पर खबर की कवरेज कर रहे थे. उस वक्त दोनों पत्रकार बंद सड़क और बैरिकेड की ओर आगे बढ़ रहे थे.
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मनदीप पुनिया को हिरासत में लेने का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान उसे घेरे हुए हैं और लेकर जा रहे हैं. हिरासत में लिए जाने से कुछ घंटे पहले पुनिया ने सिंघु बॉर्डर पर हुई हिंसा के संबंध में फेसबुक पर एक लाइव वीडियो शेयर किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि कैसे खुद को स्थानीय होने का दावा करने वाली भीड़ ने आंदोलनस्थल पर पुलिस की मौजूदगी में पथराव किया था.
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