यह ख़बर 23 जून, 2014 को प्रकाशित हुई थी

बदायूं कांड: आरोपियों के साथ-साथ पीड़ित परिजन का भी होगा नारको टेस्ट

बदायूं:

उत्तर प्रदेश की बदायूं में पिछले महीने दो बहनों की बलात्कार के बाद हत्या करके शव फांसी पर लटकाए जाने के मामले में आज विशेष अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को 24 से 26 जून के बीच आरोपियों का नारको, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफी टेस्ट कराये जाने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही पीड़ित परिजन का यही टेस्ट कराने के लिये उनकी राय जानने के वास्ते कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानस्वरूप गुप्ता ने यहां बताया कि मामले के जांच अधिकारी विजय कुमार शुक्ल ने विशेष अदालत (पास्को) में अर्जी दाखिल करके मामले के अभियुक्त पप्पू, उर्वेश, अवधेश, बर्खास्त कांस्टेबल सर्वेश तथा हेड कांस्टेबल छत्रपाल का नारको, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफी टेस्ट 24 से 26 जून तक बदायूं स्थित लोकनिर्माण विभाग के अतिथिगृह में पूर्वाहन 10 से शाम चार बजे तक कराने की इजाजत मांगी।

अदालत ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए आरोपियों सहित पीड़ित परिवार का नारको और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के आदेश दे दिया।

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प्रभारी न्यायाधीश (पास्को) एसएन त्रिपाठी ने बदायूं के जेल अधीक्षक को आदेश दिए कि वह 24 से 26 जून के बीच आरोपियों को जेल से अतिथिगृह तक लाने और ले जाने का प्रबंध करें। दिल्ली से आने वाली सीबीआई की टीम इन आरोपियों का नारको और पॉलीग्राफी परीक्षण करेगी।