विज्ञापन
This Article is From Aug 15, 2019

असफल लेनदेन, बैंलेंस जानकारी को मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर ना गिनें बैंक: आरबीआई

केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और धन हस्तांतरण को भी ग्राहकों की दिए जाने वाले ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन’ में नहीं गिनने के लिए कहा है.

असफल लेनदेन, बैंलेंस जानकारी को मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर ना गिनें बैंक: आरबीआई
आरबीआई ने जारी की गाइड लाइन्स
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और धन हस्तांतरण को भी ग्राहकों की दिए जाने वाले ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के लिए कहा है. बैंक ग्राहकों को एटीएम पर एक निश्चित संख्या तक लेनदेन मुफ्त उपलब्ध कराते हैं. उससे ऊपर उन्हें शुल्क चुकाना होता है.

रिजर्व बैंक के वृद्धि दर अनुमान कम किये जाने से 286 अंक टूटा सेंसेक्स

केंद्रीय बैंक के संज्ञान में लाया गया था कि कई बार लेनदेन एटीएम पर तकनीकी खराबी या नकदी की अनुपलब्धता के चलते असफल हो जाते हैं और इन लेनदेन को भी मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर गिन लिया जाता है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेनदेनों, नकदी की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से विफल हुए लेनदेनों को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिनना चाहिए. रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा नकदी आहरण से अलग जैसे कि खाते में बाकी राशि की जानकारी, चेकबुक आवेदन, कर का भुगतान, कोष का स्थानांतरण इत्यादि को भी मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिना जाना चाहिए.  

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com