असफल लेनदेन, बैंलेंस जानकारी को मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर ना गिनें बैंक: आरबीआई

केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और धन हस्तांतरण को भी ग्राहकों की दिए जाने वाले ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन’ में नहीं गिनने के लिए कहा है.

असफल लेनदेन, बैंलेंस जानकारी को मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर ना गिनें बैंक: आरबीआई

आरबीआई ने जारी की गाइड लाइन्स

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एटीएम के जरिए शेष राशि की जानकारी और धन हस्तांतरण को भी ग्राहकों की दिए जाने वाले ‘मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के लिए कहा है. बैंक ग्राहकों को एटीएम पर एक निश्चित संख्या तक लेनदेन मुफ्त उपलब्ध कराते हैं. उससे ऊपर उन्हें शुल्क चुकाना होता है.

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केंद्रीय बैंक के संज्ञान में लाया गया था कि कई बार लेनदेन एटीएम पर तकनीकी खराबी या नकदी की अनुपलब्धता के चलते असफल हो जाते हैं और इन लेनदेन को भी मुफ्त एटीएम लेनदेन के तौर पर गिन लिया जाता है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियमों का स्पष्टीकरण देते हुए बैंकों से कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से जुड़े मुद्दों जैसे तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेनदेनों, नकदी की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से विफल हुए लेनदेनों को बैंकों को ग्राहक को मिलने वाले मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिनना चाहिए. रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा नकदी आहरण से अलग जैसे कि खाते में बाकी राशि की जानकारी, चेकबुक आवेदन, कर का भुगतान, कोष का स्थानांतरण इत्यादि को भी मुफ्त एटीएम लेनदेनों में नहीं गिना जाना चाहिए.  



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)