नन से रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल (Franco Mulakkal) को जमानत मिल गई है. केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को रोमन कैथलिक पादरी मुलक्कल को सशर्त जमानत दी. न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने मुलक्कल की जमानत याचिका मंजूर करते हुए निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा कर दें और हर दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों. इसके अलावा कभी केरल में दाखिल न हों. आपको बता दें कि इस मामले में आरोप-पत्र दायर किए जाने तक मुलक्कल (54) पर यह शर्तें प्रभावी रहेंगी. इससे पहले 3 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने मुलक्कल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. उस वक्त अदालत ने अभियोजन की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाला यह आरोपी जमानत दिए जाने पर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा.
यह भी पढ़ें : केरल नन रेप केस : अदालत ने जालंधर के बिशप की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिये बढ़ाई
नन से कई बार रेप और यौन हमला करने के आरोपी मुलक्कल अभी कोट्टायम जिले के पाला की एक उप-जेल में बंद हैं. एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से अपनी न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने फिर उच्च न्यायालय का रुख कर जमानत की गुहार लगाई. पुलिस ने आरोपी पादरी की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस मामले में जांच अभी चल रही है. जून में कोट्टायम पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि मुलक्कल ने मई 2014 में कुरविलांगड़ के एक गेस्ट हाउस में उनसे बलात्कार किया और बाद में कई मौकों पर उनका यौन शोषण किया. नन ने कहा कि चर्च के अधिकारियों ने जब पादरी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने पुलिस का रुख किया. पिछले महीने मुलक्कल ने जालंधर डायोसीज का पादरी पद छोड़ दिया था. (इनपुट- भाषा से भी)
यह भी पढ़ें : केरल में नन से रेप के आरोपी बिशप फ्रांको मुलक्कल को वेटिकन ने पद से हटाया
VIDEO: केरल में नन से रेप के आरोपी बिशप को मिला नोटिस
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं