फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने चेतावनी दी है या तो एड ब्यूरो कंपनी को लोन के 6.2 करोड रुपये चुकाए या फिर ट्रायल फेस करने को तैयार रहें. कोर्ट ने कहा कि दस जुलाई को बताएं कि पैसे चुकाए या नहीं.
कोर्ट ने कहा कि जब आदेश दिए गए तो लोन की रकम क्यों नहीं चुकाई गई 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 6.2 करोड़ रुपये 12 हफ्ते में एड फैक्टर नाम की कंपनी को देने कहा था. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर तमिल मेगास्टार रजनीकांत की पत्नी की कंपनी वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट पैसे अदा नही करती तो रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को ये पैसे देने होंगे.
दरअसल, याचिका मे कहा गया है लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में ये भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म का राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया.
कोर्ट ने कहा कि जब आदेश दिए गए तो लोन की रकम क्यों नहीं चुकाई गई 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 6.2 करोड़ रुपये 12 हफ्ते में एड फैक्टर नाम की कंपनी को देने कहा था. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर तमिल मेगास्टार रजनीकांत की पत्नी की कंपनी वन ग्लोबल इंटरटेंमेंट पैसे अदा नही करती तो रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को ये पैसे देने होंगे.
दरअसल, याचिका मे कहा गया है लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में ये भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये ले लिए और फिल्म का राइट किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया.
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