राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में खूब सख्ती दिखा रही है. राज्य में पटाखों और आतिशबाजी पर बैन की घोषणा के बाद अब यहां मास्क को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार आज से ही कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है.
उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देशभर में राजस्थान पहला राज्य होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा. प्रदेश में चल रहे 'कोरोना के विरुद्ध जनांदोलन' के साथ ही सरकार आज कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है.'
कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देशभर में राजस्थान पहला राज्य होगा, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा।प्रदेश में चल रहे 'कोरोना के विरुद्ध जनांदोलन' के साथ ही सरकार आज कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 2, 2020
इसका मतलब है कि सोमवार से राजस्थान में सबका मास्क पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाएगा. ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा. इसके पहले अशोक गहलोत की सरकार इस दीवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर बैन लगाने का कदम भी उठाने की घोषणा कर चुकी है.
अशोक गहलोत ने सोमवार को ही एक अन्य ट्वीट में बताया कि उनकी सरकार ने पटाखों के निर्माण, बेचने और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों और जनता को पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से बचाने के लिए पटाखों के जलाने और उनकी बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में जनता के जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है.'
उन्होंने कहा कि राजस्थान में पटाखों के निर्माण के लिए जारी किए गए लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में शादियों-समारोहों में भी पटाखे जलाने पर भी बैन रहेगा.
Video: कोरोना काल में खतरनाक हो सकता है पटाखों का प्रदूषण
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