राजस्थान की सियासी जंग: पायलट खेमे ने SC में दायर की कैविएट, कहा- हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना हो

जस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है. उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे.

राजस्थान की सियासी जंग: पायलट खेमे ने SC में दायर की कैविएट, कहा- हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना हो

स्पीकर की SC में याचिका के खिलाफ पायलट खेमे ने दाखिल किया कैविएट. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • स्पीकर के पीछे-पीछे SC पहुंचे पायलट
  • याचिका के खिलाफ दाखिल की कैविएट
  • आग्रह- दूसरा पक्ष सुने बिना न करें फैसला
नई दिल्ली:

राजस्थान में चल रहे सियासी जंग (Rajasthan Political Crisis) में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं. बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी (Assembly Speaker CP Joshi) राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट (Sachin Pilot's Caveat in SC) दायर की गई है. उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी ना करे. दरअसल, स्पीकर जोशी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर से 24 जुलाई तक उनपर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है. मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि स्पीकर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती. स्पीकर के आदेश जारी के करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती. आदेश जारी करने के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है. उन्होंने राजस्थान HC की डिवीजन बेंच द्वारा पारित अयोग्यता पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.

स्पीकर ने बुधवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने सवाल उठाया था कि स्पीकर होने के नाते उनके पास नोटिस देने का अधिकार है, उन्होंने विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था तो क्या वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते? उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के आदेश का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, 'नोटिस देने का पूरा अधिकार स्पीकर के पास है. स्पीकर के फ़ैसले के बाद कोर्ट जाया जा सकता है. ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए ख़तरा है.'

बता दें कि पिछले हफ्ते स्पीकर ने पायलट सहित 19 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी किया था. जिसके खिलाफ पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है. इस बीच में स्पीकर पायलट सहित इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं.

Video: राजस्थान मामले में बोले स्पीकर सीपी जोशी- ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा

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