विदेशों में काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से भी पास

विदेशों में काला धन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से भी पास

न्यूयॉर्क:

विदेशों में काला धन रखने वाले लोगों को 10 साल तक की सजा और 120 प्रतिशत तक टैक्स वसूलने सहित कठोर प्रावधानों वाले एक अहम विधेयक को बजट सत्र के आखिरी दिन संसद की मंजूरी मिल गई।

राज्यसभा ने इस मकसद से लाए गए काला धन 'अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। यह विधेयक धन संबंधित विधेयक है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए काले धन पर लगाम लगाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि यह विधेयक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशों में रखी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक रास्ता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

उन्होंने इस प्रस्तावित कानून को जल्द लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसमें देरी से अज्ञात स्थानों पर विदेशों में धन जमा करने वालों को धन स्थानांतरित करने का मौका मिल जाएगा।

इसके साथ ही जेटली ने कहा कि जो लोग बेदाग निकलना चाहते हैं, उनके लिए अघोषित संपत्ति के संबंध में दो हिस्से सुझाए गए हैं.. एक कि संपत्ति की घोषणा करें और फिर 30 प्रतिशत कर एवं 30 प्रतिशत जुर्माना भरें।

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इस बारे में उदाहरण देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि विदेशों की संपत्ति की घोषणा करने के लिए दो महीने का समय हो सकता है और छह महीने में कर तथा जुर्माना भरा जा सकता है।