विज्ञापन
This Article is From Sep 02, 2019

सीबीआई की हिरासत में रहेंगे पी. चिदंबरम, फिलहाल नहीं भेजे जाएंगे तिहाड़ जेल

P Chidambaram: पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी. उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने किया जाए. 

सीबीआई की हिरासत में रहेंगे पी. चिदंबरम, फिलहाल नहीं भेजे जाएंगे तिहाड़ जेल
नई दिल्ली:

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी है. साथ कोर्ट ने कहा है कि पी. चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएं. इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए. उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी. उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए. वहीं सीबीआई का कहना है कि इस पर फैसला ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए और पी. चिदंबरम (P Chidambaram) को किसी भी तरह का संरक्षण न मिले. कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लालू के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत दी. अगर सरंक्षण नहीं दिया गया तो ये याचिका प्रभावहीन हो जाएगी. इस पर सीबीआई ने कहा कि  यह नहीं हो सकता यह कानून में नहीं है ये ट्रायल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है.

पी चिदंबरम की जमानत खारिज करने वाले जज को ट्रिब्यूनल का शीर्ष पद मिला

पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि रात 12 बजे के नोटिस पर कौन फैसला. वहीं कोर्ट ने कहा कि हम हाउस अरेस्ट नहीं करेंगे तो सिब्बल ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दे दीजिए. तब कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में बात रखिए. सिब्बल ने फिर कहा कि कोई भी शर्त लगा दीजिए आप संरक्षण दे दीजिए यह 2007 का केस है.  आपको बता दें कि पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश की सुविधा दी गई थी और बदले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आज पूरी हो रही है रिमांड​

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com