
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सरकारी अधिकारी अब सेवानिवृत्त होने के एक साल बाद नई नौकरी कर सकेंगे। पहले यह अवधि दो साल की थी। कार्मिक मंत्रालय ने हाल में नए नियम तैयार किए हैं, जिसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा अन्य अधिकारियों को किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के एक साल बाद ही अनुमति लेनी होगी। पहले यह अवधि दो साल की थी।
हालांकि, सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई नौकरी शुरू करने के अपने सेवाकाल के दौरान गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ-सुथरे सेवा रिकॉर्ड के बारे में घोषणा करनी होगी।
इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें जो वेतन या लाभ की पेशकश की जा रही है, वे उद्योग के लिए तय मानदंडों के अनुकूल हैं। अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग की वजह से सेवानिवृत्ति के बाद उनकी 'विश्राम' की अवधि को दो साल से घटाकर एक वर्ष किया गया है।
अधिकारियों को संशोधित आवेदन में घोषणा करनी होगी, 'जिस संगठन में मैं नौकरी करने जा रहा हूं, वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सौहार्द और विदेशी संबंधों के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।'
हालांकि, सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई नौकरी शुरू करने के अपने सेवाकाल के दौरान गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ लेनदेन में ईमानदारी सहित साफ-सुथरे सेवा रिकॉर्ड के बारे में घोषणा करनी होगी।
इसके अलावा उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्हें जो वेतन या लाभ की पेशकश की जा रही है, वे उद्योग के लिए तय मानदंडों के अनुकूल हैं। अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग की वजह से सेवानिवृत्ति के बाद उनकी 'विश्राम' की अवधि को दो साल से घटाकर एक वर्ष किया गया है।
अधिकारियों को संशोधित आवेदन में घोषणा करनी होगी, 'जिस संगठन में मैं नौकरी करने जा रहा हूं, वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सौहार्द और विदेशी संबंधों के खिलाफ काम करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।'
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