प्रदूषण घटा लेकिन चिंताजनक अब भी (फाइल फोटो)
प्रदूषण से निपटने की कवायद के तहत दिल्ली में 15 जनवरी तक कारों के लिए ऑड ईवन नियम चालू है और आज इसका 12वां दिन है। आज चूंकि तारीख ईवन है, इसलिए सड़कों पर ईवन नंबर की कारें ही दौड़ेंगी। दिल्ली और दूसरे हिस्सों में प्रदूषण को लेकर अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है लेकिन दिल्ली के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर पहले के मुक़ाबले घटा है। हालांकि यह अभी भी चिंताजनक स्तर पर है।
कुछ जानकार इसे मौसम का असर मान रहे हैं जबकि सरकार ऑड-ईवन नियम को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। देश के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में से चार आज भी दिल्ली से हैं और आनंद विहार प्रदूषण के 476 स्तर के साथ आज भी दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि प्रदूषण का स्तर पहले के मुक़ाबले कम हुआ है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर :
PM2.5 का स्तर
आनंद विहार : 474
सिविल लाइंस : 438
सीआर पार्क : 404
स्त्रोत: दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
देश के शहरों में प्रदूषण का स्तर :
PM2.5 का स्तर
सोलापुर : 500
मुज़फ़्फ़रपुर : 444
वाराणसी : 435
कानपुर : 360
पटना : 359
जोधपुर : 349
कल दिल्ली हाइकोर्ट ने ऑड-नियम के ख़िलाफ़ दायर अर्जियों को रद्द कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि सरकार दोबारा जब भी इस नियम को लागू करे तो इसके विरोध में आए सुझावों पर भी ध्यान दे। कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब यह साफ है कि ये नियम 15 तारीख तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि वह 15 जनवरी के बाद इस नियम पर समीक्षा करेगी और दोबारा इसे कब लागू किया जाएगा।
कुछ जानकार इसे मौसम का असर मान रहे हैं जबकि सरकार ऑड-ईवन नियम को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। देश के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में से चार आज भी दिल्ली से हैं और आनंद विहार प्रदूषण के 476 स्तर के साथ आज भी दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि प्रदूषण का स्तर पहले के मुक़ाबले कम हुआ है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर :
PM2.5 का स्तर
आनंद विहार : 474
सिविल लाइंस : 438
सीआर पार्क : 404
स्त्रोत: दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
देश के शहरों में प्रदूषण का स्तर :
PM2.5 का स्तर
सोलापुर : 500
मुज़फ़्फ़रपुर : 444
वाराणसी : 435
कानपुर : 360
पटना : 359
जोधपुर : 349
कल दिल्ली हाइकोर्ट ने ऑड-नियम के ख़िलाफ़ दायर अर्जियों को रद्द कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि सरकार दोबारा जब भी इस नियम को लागू करे तो इसके विरोध में आए सुझावों पर भी ध्यान दे। कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब यह साफ है कि ये नियम 15 तारीख तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि वह 15 जनवरी के बाद इस नियम पर समीक्षा करेगी और दोबारा इसे कब लागू किया जाएगा।
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