गाजियाबाद:
नोएडा के बहुचर्चित आरुषि और हेमराज हत्या मामले में आरोपी नूपुर तलवार की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने यह कहकर खारिज कर दी कि वह फरार हो सकती हैं।
सत्र एवं सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने मंगलवार को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लाल ने कहा कि नूपुर को जेल में रखना न्याय के हक में होगा क्योंकि वह फरार हो सकती हैं।
उन्होंने कहा, "उनका अदालत में पेशी को नजरंदाज करने का पिछला रिकॉर्ड यह संकेत करता है कि वह फरार हो सकती हैं। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं जैसा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि तलवार दम्पति ने मौका-ए वारदात पर काफी बदलाव किए गए थे। इसलिए इस बात की आशंका है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं।"
सत्र एवं सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस लाल ने मंगलवार को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लाल ने कहा कि नूपुर को जेल में रखना न्याय के हक में होगा क्योंकि वह फरार हो सकती हैं।
उन्होंने कहा, "उनका अदालत में पेशी को नजरंदाज करने का पिछला रिकॉर्ड यह संकेत करता है कि वह फरार हो सकती हैं। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं जैसा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि तलवार दम्पति ने मौका-ए वारदात पर काफी बदलाव किए गए थे। इसलिए इस बात की आशंका है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं।"
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