असम में एनआरीसी का मामला
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC पर आपत्तियां दर्ज कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है. इसके अलावा, दावों के आधार के रूप में पहले के 10 के अलावा पांच और दस्तावेज़ मान्य किए गए हैं. बता दें कि एनआरसी की लिस्ट से 40 लाख लोगों का नाम छूट गया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए कोर्ट ने डेडलाइन दी थी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनआरसी की लिस्ट में नाम जुड़वाने के दावों के लिए पांच अन्य दस्तावेजों को मंजूरी दी है. इन पांच दस्तावेजों में 1951 का एनआरसी, 1996 और 1971 के वोटर लिस्ट, 1971 तक शरणार्थी पंजीकरम सर्टिफिकेट और 1971 तक के राशन कार्ड हैं.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनआरसी की लिस्ट में नाम जुड़वाने के दावों के लिए पांच अन्य दस्तावेजों को मंजूरी दी है. इन पांच दस्तावेजों में 1951 का एनआरसी, 1996 और 1971 के वोटर लिस्ट, 1971 तक शरणार्थी पंजीकरम सर्टिफिकेट और 1971 तक के राशन कार्ड हैं.
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