महाराष्ट्र में बलात्कारियों, हत्यारों को अब से नहीं मिलेगा कोई परोल

महाराष्ट्र में बलात्कारियों, हत्यारों को अब से नहीं मिलेगा कोई परोल

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई:

महाराष्ट्र में अब बलात्कार, बलात्कार एवं हत्या और डकैती के मामलों में दोषी करार दिए लोग ‘नियमित’ परोल के हकदार नहीं होंगे. हत्या के एक सनसनीखेज मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे मुजरिम के परोल से फरार होने की घटना के बाद राज्य सरकार ने कारागार संबंधी कानूनों में संशोधन किया है.

राज्य सरकार की ओर से जारी कारागार संबंधी नियमावली में अधिसूचित संशोधनों के अनुसार बलात्कार, बलात्कार एवं हत्या, मादक मदार्थों की तस्करी और डकैती के मामलों में सजा काट रहे दोषियों को ‘नियमित’ परोल नहीं मिल सकेगी. अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) बीके उपाध्याय ने कहा कि महाराष्ट्र कारागार नियमों (1959) में संशोधनों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.

राज्य के गृह विभाग ने सज्जाद मोगुल नामक व्यक्ति से जुड़ी घटना के बाद परोल और फर्लो के नियमों में बदलाव किए हैं. सज्जाद मुंबई की वकील पल्लवी पुरुकायस्थ की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था और वह नासिक सेंट्रल जेल में बंद था. परोल पर बाहर आने के बाद वह फरार हो गया और उसका अब तक पता नहीं चल पाया.

संशोधित नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि की अपील ऊपरी अदालत में है और किसी दूसरी अदालत में उसके खिलाफ केंद्र या राज्य सरकारों की ओर दर्ज कराया गया मामला लंबित है और संबंधित अदालत ने उस मामले में उसे जमानत नहीं दी है तो वह फर्लो का हकदार नहीं होगा.

अगर मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार किसी दोषी की मानसिक स्थिति मजबूत नहीं पाई जाती है, तो वह जेल से बाहर नही आ सकेगा. इसके अलावा डकैती, आतंकी अपराधों, राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह, फिरौती के लिए अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, बलात्कार, बलात्कार एवं हत्या तथा मृत्यु तक आजीवन कारागार की सजा काट रहे लोगों को भी फर्लो नहीं मिल सकेगा.

बहरहाल, इन मामलों के दोषी ‘आपातकालीन’ परोल के हकदार होंगे जो दादा, दादी, पिता, मां, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई या बहन जैसे निकट के रिश्तेदारों की मौत की स्थिति में मिलेगा. नजदीकी रिश्तेदारों की गंभीर बीमारी की स्थिति में भी परोल मिल सकेगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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