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This Article is From Mar 02, 2020

निर्भया गैंगरेप में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज, मंगलवार को होने वाली फांसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने टालने से किया इनकार

निर्भया गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उसकी क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से SC ने इनकार कर दिया है. 

निर्भया गैंगरेप में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज, मंगलवार को होने वाली फांसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने टालने से किया इनकार
पवन ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है.
  • दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका खारिज
  • मंगलवार को होने वाली फांसी टालने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार
  • पवन ने राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका
नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उसकी क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से SC ने इनकार कर दिया है.  साथ ही मामले की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी है. पीठ ने कहा कि याचिका के लिए कोई आधार नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने चेंबर में विचार कर फैसला लिया है. दोषी पवन ने मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने की मांग की थी.  जस्टिस एम वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अशोक भूषण विचार करेंगे. आपको बता दें कि 3 मार्च को निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होनी है. बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. पवन ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है.

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वहीं पटियाला कोर्ट में एक दूसरे दोषी अक्षय ने 29 फरवरी को दोबारा याचिका लगाई है. जबकि जेल अथॉरिटी ने कहा कि पवन को छोड़कर सभी के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. ये जानबूझकर मामले को देरी कर रहे हैं. कोर्ट ने दोषी के वकील एपी सिंह को भी फटकार लगाई है. 

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Nirbhaya Gang Rape Case
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