नई दिल्ली : रेलवे लाइन पर गंदगी फैलाने वालों पर अब 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे को ये निर्देश देते हुए दूसरी एजेंसियों को भी सफाई में रेलवे की मदद करने को कहा है।
यानी दल्ली के रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाना अब भारी पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे को निर्देश दिए हैं कि गंदगी फैलाने वालों पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए और सफाई बनाए रखने के उपाय भी करें। NGT ने ये निर्देश रेलवे स्टेशनों और ट्रैक पर सफाई वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं। इसके लिए MCD और दूसरी एजेंसियों को रेलवे की मदद करने के लिए कहा गया है।
NGT के इन आदेशों पर रेलवे यात्रियों को लगता है अब जरूर सुधार आएगा। इस मामले में नगर निगम के वकील बालेंदू शेखर ने कहा कि रेलवे के साथ निगम भी इस अभियान में शामिल है। रेलवे ने 46 जगह भी बताई थीं जहां निगम ने कूड़ादान की व्यवस्था की है।
उन्होंने बताया कि NGT ने रेलवे लाइन के आसपास बसी झुग्गियों पर भी विचार करने को कहा है और लाइनों के आसपास पड़े मलबे को भी हटाने को कहा है। फिलहाल ये आदेश दिल्ली के लिए हैं लेकिन NGT इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रखेगा और एजेंसियों पर नजर रखेगा।
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