पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश

मुख्य न्यायाधीश टी.बी. राधाकृष्णन और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि रायपुर में फैला पीलिया आपदा है.

पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजधानी रायपुर के पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह राहत शिविर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. वकील सौरभ डांगी ने आज यहां बताया कि मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टी.बी. राधाकृष्णन और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि रायपुर में फैला पीलिया आपदा है. अभी तक पीलिया से छह मौतें हो चुकी हैं. रायपुर के मोवा-नहरपारा इलाके में 104 लोग पीलिया से पीड़ित हैं.

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उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पीलिया प्रभावित इलाके के लोगों को 48 घंटे के भीतर दूसरी जगह राहत शिविर में स्थानांतरित किया जाए और उनके स्वास्थ्य व खानपान की व्यवस्था की जाए. डांगी ने बताया कि रायपुर के मुकेश देवांगन ने चार वर्ष पूर्व प्रदूषित पानी के मामले में यह जनहित याचिका दायर की थी. (इनपुट भाषा से) 


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