विज्ञापन
This Article is From Sep 23, 2011

'खून नमूना देने को नहीं किया जा सकता बाध्य'

New Delhi: पितृत्व विवाद में फंसे कांग्रेस नेता एनडी तिवारी को अदालत ने राहत दी है।  दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिवारी को डीएनए जांच के लिहाज से खून का नमूना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।   तिवारी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में तिवारी ने अपने रुख को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। रोहित शेखर नाम के 31 साल के एक शख्स ने एनडी तिवारी का बेटा होने दावा किया है लेकिन तिवारी लगातार इससे इनकार करते रहे हैं और कोर्ट के आदेश के बाद भी डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com