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This Article is From Feb 08, 2011

एनडी तिवारी को अदालत ने दिया झटका

नई दिल्ली: पितृत्व विवाद में फंसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि नारायण दत्त तिवारी की याचिका पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। रोहित शेखर ने हाई कोर्ट में दावा कर रखा है कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं। लेकिन तिवारी इसे गलत बताते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए डीएनए टेस्ट होगा और कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। 23 दिसंबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तिवारी के डीएनए टेस्ट का आदेश दिया था और तिवारी ने इसके खिलाफ अपील की थी। लेकिन कोई राहत न मिलने से साफ है कि अब डीएनए टेस्ट होगा।

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एनडी तिवारी, अदालत, झटका