खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राजू रामंचद्रन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई धाराओं में मामला बनता है।
नई दिल्ली: अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार केस में एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राजू रामंचद्रन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई धाराओं में मामला बनता है।
हांलाकि इसका फैसला अदालत को लेना है। एसआईटी से उलट इस रिपोर्टों में कहा गया है कि मोदी के खिलाफ धर्म के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने आईपीसी की धारा 166 यानी किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना करने के अलावा धारा 5052 के तहत यानी दुश्मनी नफरत और बुरी नीयत को बढ़ावा देने का भी मुकदमा चलाया जा सकता है।