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This Article is From Nov 19, 2015

मुजफ्फरनगर : लड़की को अगवा कर रेप के मामले में युवक को 10 साल की सजा

मुजफ्फरनगर : लड़की को अगवा कर रेप के मामले में युवक को 10 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2008 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक युवक को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु ने इंडियन पीनल कोड की धारा 363, 366 और 376 के तहत कल आरोपी अरुण कुमार को दोषी पाया और उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से पीड़ित को 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। 13 सितंबर 2008 को जिले के अंती गांव में कुमार ने 14 वर्षीय एक लड़की को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था।

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