राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का एक सदस्य रविवार को 30 वर्षीय महिला के परिवार से मुलाकात करेगा, जिसकी दुष्कर्म और बेरहमी से राॅड से पिटाई के बाद मुंबई (Mumbai) के राजावाड़ी अस्पताल में शनिवार को मौत हो गई थी. साथ ही एनसीडब्ल्यू सदस्य आज मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे से भी मुलाकात करेंगे. एक दिन पहले एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर एक सदस्य को पूछताछ के लिए भेजा जाएगा.
मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा था, ‘‘मुंबई दुष्कर्म मामले में सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वतः संज्ञान लिया है. अगर आज शाम तक मामले में कोई प्रगति नहीं होती है तो मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक सदस्य को भेजेंगे और पीड़ित के परिवार की मदद भी करेंगे."
एनसीडब्ल्यू प्रमुख द्वारा महाराष्ट्र के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा है, "जैसा कि उल्लेख किया गया है, आयोग ने प्रथम दृष्टया पाया है कि अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 307 और 325 है." .
साथ ही उन्होंने लिखा, "आयोग उस बर्बरता और अत्याचार के स्तर से निराश है जिससे पीड़ित को गुजरना पड़ा और मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसलिए मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, इस मामले में भारतीय दंड संहिता कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ उपरोक्त प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.“
मुंबई के साकीनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार 30 वर्षीय महिला ने शनिवार को दम तोड़ दिया था. प्राइवेट पार्ट में रॉड लगने से गंभीर रूप से जख्मी हुई पीड़िता का मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था.
शुक्रवार को पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात साढ़े तीन बजे पीसीआर कॉल आई थी कि साकीनाका के खैरानी रोड पर महिला बेहोश पड़ी है और खून से लथपथ है. पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया.
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