मुंबई बाढ़ : हाई कोर्ट ने कहा- प्रकृति पर नियंत्रण नहीं, लेकिन हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े

मानसून के दौरान बाढ़ का सामना करने वाले मुंबई शहर की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार नहीं आ सका

मुंबई बाढ़ :  हाई कोर्ट ने कहा- प्रकृति पर नियंत्रण नहीं, लेकिन हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े

मुंबई में बाढ़ को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की.

खास बातें

  • जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी
  • मंजूरी के बावजूद डॉपलर रडार प्रणाली स्थापित करने का काम लटका
  • 29 अगस्त को मुंबई में भारी बारिश के कारण जनजीवन ठप हो गया था
मुंबई:

बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते लेकिन मानसून के दौरान नियमित रूप से बाढ़ का सामना कर रहे मुंबई शहर की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार नहीं आया है. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की एक खंडपीठ ने वकील अटल बिहारी दुबे द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

याचिकाकर्ता ने शहर में एक दूसरी डॉपलर रडार प्रणाली स्थापित करने और ऐसे अन्य कदम उठाए जाना सुनिश्चित करने की अपील की थी जिससे बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. मुख्य न्यायाधीश चेल्लूर ने कहा ‘‘हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा मुंबई में पहली बार घटित नहीं हुआ है. हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े है.’’

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पीआईएल कुछ वर्षों पहले दायर की गई थी और वर्ष 2016 में महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अदालत को सूचित किया था कि एक स्थान की पहचान हो गई है और गोरेगांव उपनगर में एक डॉपलर रडार स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है.

VIDEO : बाढ़ से बदहाल मुंबई

याचिकाकर्ताओं के वकील एस सी नायडू ने कल अदालत को बताया था कि इस मामले में आज की तिथि तक भी कोई प्रगति नहीं हुई है. नायडू ने अदालत को बताया ‘‘साइट को मंजूरी मिल गई है लेकिन प्रीमियम दर के कारण मामला अटका हुआ है.’’ उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 29 अगस्त को मुंबई में भारी बारिश के कारण जनजीवन ठप हो गया था. अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि सात सितम्बर तय की है.
(इनपुट भाषा से)


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