क्रूज ड्रग्स केस : शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत, आज फिर होगी सुनवाई

मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, मामले में अब कल यानी गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी.

मुंबई :

Mumbai Drug Bust Case: क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी (Mumbai Drug Bust Case) मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बुधवार को जमानत नहीं मिल सकी. मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, मामले में अब कल यानी गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी. आर्यन की ओर से मामले में सतीश मानशिंदे और अमित देसाई ने जिरह की. आज मामले की सुनवाई शुरू होते हीआर्यन के पक्ष में दलील रखते हुए अमित देसाई ने कहा, 'पूरा मामला दोपहर 2 अक्टूबर को शुरू होता है जब मेरे क्लाइंट को एक क्रूज़ शिप में बुलाया जाता है. प्रतीक गाबा ने बुलाया था जो आर्गेनाइजर नहीं है और न ही वो गिरफ्तार हुए हैं. उनके कहने पर यह (आर्यन) वहां  पहुंचे लेकिन चेक इन करने से पहले ही एनसीबी ने इन्हें हिरासत में लिया.उन्‍होंने कहा, 'आर्यन के पास कैश नहीं था इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था. उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इसका सेवन नहीं करने वाला था.'

अमित देसाई के अनुसार, 'पंचनामा में नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (एनसीबी) ने कहा है कि IO आशीष प्रसाद ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शिप में ड्रग्स का इस्तेमाल और बेचने के लिए लाया जा रहा है. उसके बाद कुछ लोगों के नाम की जानकारी दी गई. बताया गया कि उनके पास ड्रग्स मौजूद है. उसके बाद एनसीबी की टीम ने शिप के गेट पर जांच शुरू की.शाम 6 बजकर 50 मिनट पर जांच शुरू की गई और तलाशी शुरू की गई. कुछ लोगों के पास से ड्रग, कॉण्ट्रा बैंड भी मिले. कुछ लोगों से 5 ग्राम MD, 10 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम चरस बरामद किया गया. इश्मीत सिंह चड्डा के पास से  ड्रग्स के 15 टेबलेट मिले, 40 हज़ार कैश मिला, जिस पर इश्मीत ने कहा कि वो इस कैश का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए करने वाले थे. उसके बाद दो और लोग DEPARTURE गेट पर पहुँचते हैं, जो आर्यन और अरबाज मर्चेंट हैं. उनको भी एनसीबी अधिकारियों ने अपनी जानकारी दी और उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई ड्रग है. उसमें अरबाज़ मर्चेंट ने माना कि उसके जूते में चरस मिला. अरबाज़ ने माना कि वो आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है, आर्यन ने भी माना कि वो इजका सेवन करता है। कुल 6 ग्राम चरस मिला.'

अमित देसाई ने कहा, 'अरबाज़ मर्चेंट से 6 ग्राम चरस मिला, लेकिन इसमें दोनों का नाम जोड़ा गया. आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, यह बात इसमें भी लिखा गया है. अरबाज़ के मामले में उनके वकील बताएंगे कि किस तरह यह बहुत कम मात्रा में मिली.' उन्‍होंने कहा, 'मैं आर्यन पर बात करता हूं. जानकारी के आधार पर एनसीबी को पता चला कि कुछ लोग ड्रग्स का सेवन और बेचने का काम करने वाले हैं लेकिन जो जानकारी मिली, उसके आधार पर आप देखें कि आर्यन के पास कुछ मिला ही नहीं. न उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, न उनके पास ड्रग्स मौजूद था और न ही उन्होंने इसको बेचा. जिस जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई, वो जानकारी आर्यन के मामले में गलत साबित हुई. आर्यन के पास न ही ड्रग्‍स possession था, न ही उन्होंने इसका उपयोग किया, न कनज्‍यूम किया और न ही इसे बेचा.' पंचनामे में मौजूद दूसरे लोगों की जानकारी देते हुए देसाई ने बताया कि किसी के पास से ड्रग्स मिला, किसी के पास से ड्रग्स खरीदने का पैसा, लेकिन आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला. दूसरी ओर, एनसीबी कहना है कि आर्यन ने माना कि अरबाज़ के पास मौजूद चरस का सेवन वे करने वाले थे, लेकिन अदालत को भी पता है कि किस तरह से चीजों को एडमिट (स्‍वीकार) करवाया जाता है. गौरतलब है कि आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था

देसाई ने कहा, 'पंचनामे में जहां कहा गया कि आर्यन और अरबाज़ मर्चेंट साथ में थे, मुनमुन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है. उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया वो मुझे नहीं पता, मुझे केवल इतना पता है कि आर्यन और अरबाज़ को साथ में हिरासत में लिया गया लेकिन अदालत में तीनों को पेश कर उन्हें एक साथ गिरफ्तार किया गया.बार-बार जो ड्रग्स और कॅश की बात हो रही है, उसमें से आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला और पूरे ड्रग्स में से केवल 6 ग्राम चरस अरबाज़ के पास से मिला है.लेकिन एक चीज़ जो बार-बार दिखाई देती है वो यही है कि न चरस, न  MD या कोई पिल या कैश आर्यन के पास था. आर्यन के पास कैश नहीं था इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था. उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इसका सेवन नहीं करने वाला था.'मुंबई की मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने  7 अक्‍टूबर को आर्यन और सात अन्‍य को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए थे. 

अमित देसाई ने सुनवाई के दौरान कहा, 'इन्होंने illicit international drugs trafficking का ज़िक्र किया और उसमें आर्यन  का नाम शामिल किया. मुझे लगता है कि NCB को पता होगा कि NDPS एक्ट में illicit trafficking की जानकारी दी गई है और यह एक गंभीर चीज़ है. ऐसे शब्दों का ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, यह सब केवल जमानत याचिका को रोकने के लिए किया गया है. क्या आप किसी भी तरह आर्यन को इससे जोड़ पाए हैं? अदालत ने पहले भी ऐसे मामलों पर सुनवाई की है. बिना किसी रिकवरी, पोजेशनके आर्यन खान को illicit trafficking से जोड़ा गया. यह एक साजिशहै जिसमें इन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है. हर किसी को क्रूज़ से नहीं गिरफ्तार किया गया, बाहर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया. Illicit trafficking में ड्रग्स की cultivating, production, manufacturing, consumption, import export interstate जैसे चीज़ें को शामिल किया जाता है ऐसे किसी चीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी illicit trafficking लिखा गया है Illicit trafficking में 27A के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यही एक provision है जिसके तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जो रिमांड एप्लीकेशन है, उसमें जाने पर पता चलता है कि पंचनामा में illicit trafficking का कोई जिक्र भी नहीं है. यह कह सकते हैं कि जाँच में यह पता चलालेकिन जब आर्यन खान की तलाशी ली गई, उनके मोबाइल फोन को जब्त किया गया. रिमांड एप्लीकेशन में 27A का ज़िक्र नहीं है. यह इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आर्यनका इससे कोई लेना देना नहीं है'

उन्‍होंने कहा,  'मामले से जुड़े कुछ दूसरे आरोपियों का नाम लिया जा रहा है जिन पर 27A के तहत मामला दर्ज किया लेकिन उसमें कहीं आर्यन का नाम नहीं है.  केवल उसकी कस्टडी के लिए illicit trafficking लिखा गया. आचित की भी गिरफ्तारी 27A के तहत नहीं हुई. अदालत जब इस मामले पर कोई फैसला दे, उससे पहले मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि illicit trafficking पर कार्रवाई 27A के तहत की है और आज तक ऐसा आर्यन के साथ हुआ नहीं.जब 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, तब भी इस सेक्शन का ज़िक्र नहीं था, जिसका आरोप यह अब लगा रहे हैं मुझे जिन आरोपो के लिए गिरफ्तार किया गया (drugs consumption, sale and possession) उसमें से मेरा कोई लेना देना नहीं
अरबाज़ ने भी कहा कि वो इसका सेवन खुद करने वाले हैं, इसमें conspiracy कहां साबित हो रही है.यह पूरी तरह से absurd आरोप है. जिन आधारों पर आर्यन को गिरफ्तार किया गया, हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं और हम इसी पर जमानत की मांग कर रहे है. हमारे युवा साथियों ने एक चार्ट बनाया है जिससे हटाया जा रहा है कि आर्यन का इससे कोई लेना देना नहीं है. अब यह चार्ट अदालत को दिया गया है और बताया जा रहा है कि किस तरह से बिना दूसरे आरोपियों से कोई लेना-देना नहीं होने के बावजूद उनके साथ जोड़ा जा रहा है.'

अरबाज़ मर्चेंट के वकील तारक सैयद ने कहा, 'इस पूरे मामले में जो पंचनामा है, उसमें मेरे क्लाइंट से 6 ग्राम चरस बरामद की गई है. जो मोबाइल फोन बरामद किए हैज़ उसे यह अहम बता रहे हैं.केवल मोबाइल फोन के लिए अलग से पंचनामा बनाया गया. अगर शुरुआती रिकवरी के समय फोन बरामद नहीं किये गए और इस पर अलग से पंचनामा बनाया गया तो फिर यह पूरा मामला यहीं खत्म हो जाता है.पहला पंचनामा देखें, तो जब हमारी तलाशी की गई थी उसमें इसका जिक्र नहीं था. यह सब व्हाट्सएप चैट बाद में कहां से आ रहे हैं? मेरे क्लाइंट में केवल consumption का मामला है. जब फोन रिकवर ही नहीं हुआ था,तो फिर अब उस पर चर्चा कैसे हो रही है. बाद में यह सब जोड़ा गया और इस पर ही पूरा मामला बनाया गया है. मेरे क्लाइंट के मामले में केवल consumption का मामला आता है, मैंने यह अपने consupmtion के लिए लाया था, जिससे यह लिया था, उसे भी गिरफ्तार किया गया हैजिस तरह इससे पहले भी कहा गया कि बाकी लोगों से जो ड्रग्स बरामद किए गए, उसमें हमें नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर कोई connection हो, तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.मैं अदालत से अपील करता हूँ कि इन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए.'

मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने दलील रखते हुए कहा, ' मैं (मुनमुन)फैशन मॉडल हूँ और क्रूज़ में मुझे जिन्होंने invite किया था, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं. मुझे बलदेव ने बुलाया था वो आरोपी नहीं हैं. मैंने क्रूज़ में एंट्री की और दो मिनट में वहां तलाशी धुर हुई और मेरे रूम के एक कोने से एक पैकट मिला.पंचनामे के अनुसार दो लोगों के साथ मुनमुन वहां पहुंची थी. दोनों आरोपी नहीं है. एक transparent plastic packet तलाशी के समय एक डेस्क के कार्नर पर मिला. पंचनामा में एक जगह पर लिखा है कि मुनमुन के कमरे में तलाशी के समय कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे आरोपी के लगेज में से ड्रग्स मिला है. मेरा सवाल यही है कि आखिर मैं जेल में क्यों हूं? जिनके पास से ड्रग्स मिला, उनको मैं नहीं जानती हूं.मेरा आर्यन खान और अरबाज़ मर्चेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ मुझे गिरफ्तार किया गया.मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँमेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है और सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही हो रही है.मुझे ज़मानत मिलना चाहिए .'

अनिल सिंह ने कहा, 'यह इतना आसान नहीं है कि मैंने ड्रग्स केवल मेरे अपने सेवन के लिए लिया, इसलिए ड्रग्स के जड़ तक जाने के लिए जांच शुरू है. जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब दूसरे रिमांड के समय हमने conspiracy की बात कही है, उसका मतलब यही है कि सभी एक डॉप्सरे से जुड़े है.अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें ड्रग peddler भी शामिल हैं. आर्यन खान, अरबाज़ और ड्रग पैडलर के बीच चैट भी मिले हैं. हमने यह चैट अदालत को बताए हैं, आपको भी देता हूं.. इसमें bulk quantity की बात की गई है. ज़ाहिर सी बात है कि यह केवल अपने consumption के लिए नहीं है. ऐसे दूसरे भी चैट हैं, जो मैं अदलात में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन अंतराष्ट्रीय पैडलर से बातचीत सामने आई है जिसमें हार्ड ड्रग्स का ज़िक्र है.आर्यन के पास से contraband नहीं मिला, अरबाज़ के पास से मिला. इनका कहना है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला, मेरे दोस्त के पास से मिला और वो भी बहुत कम मात्रा में. मामले की जांच जारी है. हम voluntary statement और पंचनामा को नज़रंदाज़ नहीं कर सकते.अरबाज़ से कॉण्ट्रा बैंड मिला है लेकिन अरबाज़ आर्यन से उसके घर पर मिला. आर्यन ने बताया कि अरबाज़ और वो अच्छे दोस्त हैं. अरबाज़ आर्यन के घर गया, वो लोग एक ही साथ में क्रूज़ गए. यह पता चला है कि आर्यन को भी जानकारी थी कि अरबाज़ के पास कॉण्ट्रा बैंड है. अगर मैं किसी के साथ सफर कर रहा हूँ, अगर उसके पास ड्रग्स है और मुझे उसकी जानकारी है तो उसका मतलाब है conscious possession है, यह possession से कम नहीं है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला इसलिए मैं निर्दोष हूं.'

अनिल सिंह ने कहा, 'एक आरोपी के पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिला है. आचित ड्रग पैडलर है. उसके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिला था लेकिन वो ड्रग पैडलर है. एक दूसरा ड्रग पैडलर शिवराज रामदास है, वो अरबाज़ के संपर्क में थाआचित और शिवराज दोनों पैडलर हैं.'आर्यन खान की voluntary statement जज को दी गई. आर्यन की ज़मानत याचिका में बताया है कि 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने पर आर्यन ने अपने बयान को deny किया. जो बयान है, उसे 7 तारीख को retract किया गया, 3 को नहीं.. इसलिए यह कहना कि पहले ही दिन इस बयान को retract किया गया यह गलत है.आर्यन खान के सप्लायर आचित को भी गिरफ्तार किया है। जिसने अरबाज़ को कॉण्ट्रा बैंड दिया था, उसे भी गिरफ्तार किया है.'

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