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This Article is From Jun 11, 2019

JET विमान के अपहरण की अफवाह फैलाने वाले मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा

मुंबई के एक बिजनेसमैन को जेट एयरवेज (Jet Airways) विमान अपहरण की धमकी देने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उस कारोबारी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

JET विमान के अपहरण की अफवाह फैलाने वाले मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा
प्रतीकात्मक फोटो.
अहमदाबाद:

मुंबई के एक बिजनेसमैन को जेट एयरवेज (Jet Airways) विमान अपहरण की धमकी देने के आरोप में NIA की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उस कारोबारी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2 साल पुराना है. कारोबारी ने अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था. विशेष NIA अदालत के न्यायाधीश केएम दवे ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि प्रभावित विमान में सवार रहे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच बांटी जाएगी.

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बिरजू सल्ला पर 30 अक्टूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह फैलाने का आरोप है. घटना के बाद, सल्ला 'राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची' में डाला जाने वाला पहला व्यक्ति बना था और उस पर कड़े विमान अपहरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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NIA ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)(ए) और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. उसे अक्टूबर 2017 में विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था.

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(इनपुट: भाषा)

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